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ज्ञानवापी सर्वे मामला: मीडिया कवरेज पर लगी रोक! पहले कोर्ट में सारे तथ्य होंगे पेश

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
इलाहाबाद हाईकोर्ट और वाराणसी जिला अदालत के आदेशानुसार, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई की टीम का सर्वे लगातार जारी है। इसी बीच सुनवाई करते हुए जिला जज ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने पक्षों से सभी तथ्य पेश करने का भी आदेश दिया।
मीडिया को रिपोर्ट नहीं करेगा एएसआई
जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी प्रकरण के रिपोर्टिंग के संदर्भ सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मीडिया ज्ञानवापी प्रकरण में स्पॉट पर जाकर किसी प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करेगा और न ही एएसआई के लोग मीडिया को कोई रिपोर्ट करेंगे साथ ही ऐसे विषय जो ज्ञानवापी के सर्वे के प्रकरण से संबंधित हैं, सोशल मीडिया पर भी नहीं चलने चाहिए, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। उक्त दिशानिर्देश जिला जज की अदालत ने जारी किया।
अगली सुनवाई १७ अगस्त को
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे रोकने के लिए जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। हिंदू पक्ष की ओर से एएसआई सर्वे की फीस न जमा करना, सर्वे का समय निश्चित न करना और सर्वे विधि की प्रक्रिया अनुसार न होने को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई १७ अगस्त को होगी।

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