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४ साल तक पिंजरे में कैद रहे २ पालतू कुत्ते किए गए रेस्क्यू

मुंबई। पनवेल में एक शख्स द्वारा २ पालतू कुत्तों को अमानवीय तरीके से ४ वर्षों तक पिंजरे में कैद रखे जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद पीएफए ​​मुंबई के अध्यक्ष विजय रंगारे ने पालतू कुत्तों को बचाया और आवश्यक कार्रवाई की। कुत्तों को पिंजरे में पेशाब, मल त्याग और आराम करने के लिए मजबूर किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा ४२८ और ४२९ के अनुसार किसी भी जानवर को अपंग या घायल करना गैरकानूनी है। गायों पर तेजाब फेंकना, गली के कुत्तों और बिल्लियों को घायल करना जैसे कृत्य भी दंडनीय हैं, जो एक तरह से सड़क पर कई लापरवाह ड्राइवरों के लिए चेतावनी का काम करते हैं। संहिता में यह भी कहा गया है कि कारों द्वारा सड़क पर कुत्तों, बिल्लियों और गायों को घायल करना या मारना गैरकानूनी है। अपराधियों को या तो स्थानीय पशु संरक्षण समूह या पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। दोषियों को कम से कम २,००० रुपए का जुर्माना या पांच साल तक की वैâद की सजा दी जाती है।

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