मुख्यपृष्ठसमाचारनाबालिग से बलात्कार के आरोपी २० वर्ष का कारावास व ५१ हजार...

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी २० वर्ष का कारावास व ५१ हजार का अर्थदंड

मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को २० वर्ष का कारावास व ५१ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना नौहझील में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि १ अक्टूबर २०२० को उसकी १३ वर्षीय पुत्री को उसका मौसा पिंटू अपने साथ जो किराए पर रहता था, वहां ले आया और वहां बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और घर बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। जब बेटी वापस घर आई तो उसने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन और मुझे (मां) को बताया। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना नौहझील में धारा ३७६, ५०६ भा.दं.सं. ३/४ पोक्सो एक्ट में दर्ज किया, जिसकी अपराध संख्या ३९८/२०२० है।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पिंटू को धारा ५०६ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप के लिए ४ वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदंड तथा धारा-४ (२) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप के लिए २० वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

अन्य समाचार