सामना संवाददाता / झुंझुनू
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज मंगलवार को एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर रात के समय नाबालिग बच्ची को घर से बहला फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने का आरोप लगा था। पीड़िता अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी।
विशिष्ठ लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की ओर 19 नवंबर 2019 को झुंझुनू कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी साहिल कुमार रात को घर में घुसकर उनकी साढे सत्रीय वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ बलात्कार किया। इस पर झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो न्यायालय झुंझुनू ने आरोपी साहिल कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को 80 हजार रूपए प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए है। आरोपी अभी मामले में जमानत पर बाहर चल रहा था। कोर्ट ने जमानत रद्द कर हिरासत में लेने के आदेश दिए है।