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जनता पर एक और ज्यादती! … आयकर विभाग वसूलेगा वैâश पर ६० प्रतिशत टैक्स

आयकर विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए देशभर के लाखों बैंक खाताधारकों से ६० प्रतिशत टैक्स वसूलने की बात कही है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी जमा करता है, तो उसे भारी पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान बचत खाते में नकद जमा करने के लिए १० लाख रुपए की सीमा तय की है। इस सीमा से ज्यादा की कोई भी राशि जांच के दायरे में आएगी और खाताधारकों को धन के स्रोत के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा न करने पर अतिरिक्त राशि पर ६० प्रतिशत कर लगाया जा सकता है। नकदी प्रवाह की निगरानी को कड़ा करने के प्रयास में दिशा-निर्देशों ने एकल नकद जमा की सीमा को भी संशोधित किया है। पहले खाताधारक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के ५०,००० रुपए तक नकद जमा कर सकते थे। हालांकि, अब यह सीमा बढ़ाकर २५०,००० रुपए कर दी गई है। इस राशि से अधिक नकद जमा करने के लिए, व्यक्तियों को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना आवश्यक होगा। इन नए नियमों का भारत में बचत खाताधारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तियों को अब पूरे वित्तीय वर्ष में अपनी नकदी जमाओं के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए, ताकि ६० प्रतिशत कर दंड से बचा जा सके। खाताधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी आय के स्रोतों का उचित रिकॉर्ड रखें और आयकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर बड़ी नकदी जमाओं के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा दिशा-निर्देश सटीक आयकर रिटर्न दाखिल करने के महत्व पर जोर देते हैं। घोषित आय और बचत खातों में जमा नकदी के बीच किसी भी तरह की विसंगति से जांच और संभावित दंड बढ़ सकता है।

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