सामना संवाददाता / लखनऊ
लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान एक बार फिर लटक गए हैं। डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को १० साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम पर १४ लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा ठेकेदार बरकत अली को ७ साल कैद की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने आजम को डूंगरपुर में जमीन पर कब्जा करने और घरों में तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पहले भी कई मामलों में दोषी पाया जा चुका है। अब उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है। आजम खान पर २०१९ में डूंगरपुर कॉलोनी को जबरन तोड़ने और लोगों को धमकी देने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आजम के अलावा ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी ठहराया गया है। इस बीच, एमपी-एमएलए कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को भी सात साल जेल और छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। २९ मई को मामले की सुनवाई के दौरान वह वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने कोर्ट को बताया कि डूंगरपुर बस्ती के रहने वाले अबरार ने छह दिसंबर २०१६ को गंज थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उन्होंने आजम खान, रिटायर पुलिस अधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया था।