सामना संवाददाता / ठाणे
बदलापुर उत्पीड़न मामले में लापरवाही बरतने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। फटकार खाने के अगले ही दिन पोक्सो अधिनियम के तहत मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने स्कूल प्रबंधन के नाम केस दर्ज कर लिया है, जिसमें प्रिंसिपल, स्कूल व्यवस्थापन और स्टाफ का नाम शामिल है।
बता दें कि पीड़ित के परिवारवालों ने स्कूल को दुर्व्यवहार की जानकारी दी, इसके बाद भी स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। एसआईटी ने पोक्सो अधिनियम की धारा २१ के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके तहत यौन अपराध के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस को इसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है। शहर के नागरिक और राज्य के विपक्षी नेता पिछले कुछ दिनों से स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसआईटी ने कहा कि दोनों नाबालिग पीड़ितों और उनके परिवारों का बयान ले लिया गया है। मौके से नमूने एकत्र करने के लिए एक फोरेंसिक टीम स्कूल में दाखिल हुई। विशेष जांच दल ने स्कूल अधिकारियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। जांच टीम सुबह १० बजे मौके पर पहुंची और रात तक काम करती रही।
कोर्ट की फटकार के बाद जागा प्रशासन
गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और पाया कि शिकायतों के बावजूद स्कूल के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि माता-पिता को शिकायत दर्ज करने के लिए ११ घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जो बेहद गलत है।
अगले तीन दिन चलेगी जांच
बाल अधिकार आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी जांच करने बदलापुर पहुंची हैं। उनकी टीम अगले तीन दिनों तक जांच करेगी।
मां ने कहा अगर बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर चढ़ा दो!
बदलापुर में स्कूल के टॉयलेट में २ बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी की मां ने कहा है कि अगर उसके बेटे ने कुछ गलत किया है तो कोर्ट उसे फांसी पर चढ़ा दे। आरोपी की ४४ वर्षीय मां ने कहा कि इस मामले में उसके बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है और आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
२ साल में ३ शादियां कर चुका है बदलापुर का आरोपी
बदलापुर में दो बच्चियों का यौन शोषण करने वाला सफाईकर्मी अक्षय शिंदे दो साल में ३ शादियां कर चुका है। बताया जाता है कि तीनों बीवियां उसे छोड़ चुकी हैं और तीसरी शादी एक महीने चली थी।