मुख्यपृष्ठनए समाचारबाहुबली पूर्व विधायक सोनू की सजा बरकरार, अपील खारिज

बाहुबली पूर्व विधायक सोनू की सजा बरकरार, अपील खारिज

चार जून तक करना पड़ सकता है समर्पण
विक्रम सिंह / सुल्तानपुर
पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली पूर्व विधायक व सपा नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेसीबी से दीवार ढहाने व मारपीट के मामले में दोषी करार दिए जाने के मामले में उनकी अपील विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। अब उन्हें आत्मसमर्पण कर जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि न्यायाधीश ने उन्हें इसके लिए चार जून तक का समय प्रदान किया है। इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र उर्फ सोनू सिंह  व दो अन्य की अपील शनिवार को एमपीएमएलए  न्यायालय की विशेष जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दी। सभी को 4 जून तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है।

बता दें कि धनपतगंज थानांतर्गत मायंग गांव निवासी बनारसी लाल कसौधन ने 25 फरवरी 2021 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्रामवासी पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू अपने भाई व सहयोगियों के साथ जेसीबी लेकर आए और उनके घर में घुस गए। उन्हें व बेटे अनिल को धमकाया, मारा-पीटा। साथ ही मेरे मकान की दीवार-गेट जेसीबी से गिरा दिया। प्रकरण की विवेचना में पुलिस ने पूर्व विधायक के भाई तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की नामजदगी को फर्जी मानकर हटाने के बाद चंद्रभद्र सिंह सोनू व तीन अन्य लोगों को अभियुक्त मानकर ट्रायल शुरू किया। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। मामले में विशेष न्यायाधीश योगेश यादव का गत 6 जुलाई 2023 को फैसला आया। जिसमें सभी दोषियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास एवं 23 हजार एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध पूर्व विधायक सोनू व अन्य अभियुक्तों ने अपील दायर की।

जिसपर विशेष न्यायाधीश एकता वर्मा ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों की अर्जी खारिज कर दी है। इस आदेश से बढ़ीं मुश्किलों के मध्य बचाव पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने कहा कि, न्यायालय के आदेश के खिलाफ हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।

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