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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी … जमानत नियम है और जेल अपवाद! …प्रेम प्रकाश की जमानत पर रखी ‘सर्वोच्च’ राय

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कल महत्वपूर्ण फैसले में एक बार फिर से दोहराया है कि धन शोधन के मामले में भी ‘जमानत एक नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू होता है। शीर्ष अदालत ने अवैध खनन से संबंधित धन शोधन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जानेवाले प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की है।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ‘धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों में भी ‘जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि पीएमएलए की धारा ४५ सिर्फ यह तय करती है कि धन शोधन के अपराध में जमानत प्रदान करना दो शर्तों के अधीन होगा और इस कानून का यह प्रावधान मूल सिद्धांत को नहीं बदलता है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि ‘पीएमएलए की धारा ४५ में सिर्फ यह उल्लेख है कि जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया जाना है। लेकिन ‘जमानत एक नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद २१ का एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम होती है और किसी चीज से वंचित करना अपवाद है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वंचित केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, जो वैध और उचित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए की धारा ४५ के तहत केवल इतना ही आवश्यक है कि जिन मामलों में जमानत दोहरी शर्तों की संतुष्टि के अधीन है, उन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि ‘इसलिए हमने माना है कि धन शोधन के मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। शीर्ष अदालत ने ९ अगस्त को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि ‘जमानत एक नियम है और जेल अपवाद।

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया मामले में पारित फैसले में अपनी टिप्पणियों को इस मामले में भी दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए झारखंड में अवैध खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

 

 

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