रमेश सर्राफ धमोरा
जयपुर। राजस्थान के लोगों के लिये अब घर-जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने आज 2 दिसम्बर से बढ़ी हुई डीएलसी रेट (बाजार कीमत) को लागू कर दिया है। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15 फीसदी तक जबकि ग्रामीण इलाकों में 50 फीसदी बढ़ाई गई है। 15 फीसदी के हिसाब से 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे। खास बात यह है कि अब शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में ही होगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी।
सरकार ने इससे पहले इसी साल एक अप्रैल को भी डीएलसी दरों में 10 फीसदी का इजाफा किया था। इस तरह एक साल में दूसरा मौका है जब डीएलसी रेट बढ़ाई हैं। शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (रजिस्ट्रेशन एंड स्टांप डिपार्टमेंट) ने सॉफ्टवेयर में दरों को अपडेट करवाने का काम किया। इसे देखते हुए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को विभाग के संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द रहीं।
डीआईजी स्टांप जयपुर जी.एल. शर्मा को जून-जुलाई में जिला स्तरीय समितियों से प्रस्ताव मिले थे। इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद डीएलसी रेट बढ़ाने का निर्णय किया है। सभी उपखंड एरिया से डीएलसी के प्रस्ताव करीब पांच माह पहले जून में मांगे गए थे। इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ये बढ़ोतरी की गई हैं। बताया जा रहा है कि जिन ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, वहां शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। उन एरिया में डीएलसी की दरें 50 फीसदी तक बढ़ाई हैं। इसके अलावा सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी रेट में भी 50 फीसदी तक इजाफा किया है। क्योंकि अधिकांश जगहों पर सिंचित जमीनों की डीएलसी असिंचित जमीनों के समान या कुछ जगहों पर कम थी।
सूत्रों के मुताबिक जयपुर में दरों में 15 फीसदी तक का इजाफा किया है। कई जगहों पर 10 और कुछ जगहों पर 5 या 8 फीसदी का इजाफा किया है। सीकर रोड और जगतपुरा के एरिया में डीएलसी दरों में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। जिन स्थानों की डीएलसी दरों में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, वहां 50 लाख रुपए कीमत के एक मकान या भूखंड की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66 हजार रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं, महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर 56 हजार 250 रुपए ज्यादा देने होंगे।
अभी तक पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 8.8 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्री शुल्क लगता था। इसमें 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती थी। कुल स्टांप ड्यूटी पर 30 प्रतिशत का अलग से सरचार्ज और अन्य चार्ज लगता था। इसी तरह महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर करीब 7.5 प्रतिशत की दर लगती थी। इसमें 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस होती थी। वहीं, स्टांप ड्यूटी पर 30 प्रतिशत सरचार्ज शामिल होता है।