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शुगर मिल में बवाल का मामला : पूर्व भाजपा विधायक को सजा …१.७१ लाख रुपए का जुर्माना

सामना संवाददाता / रामपुर
शाहबाद की राणा शुगर मिल करीमगंज में १२ साल पहले हुए बवाल के मामले में कोर्ट ने शाहबाद के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता काशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई, वहीं दोषियों पर कुल १.७१ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मामले में बुधवार को साक्ष्य के अभाव में २१ लोगों को बरी कर दिया था।
बवाल का यह मामला शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल का है। १५ जनवरी २०१२ की रात यहां गन्ना ले जा रहे किसानों का ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने को लेकर मिल कर्मचारियों से विवाद हो गया था। इसके अगले दिन यानी १६ जनवरी २०१२ को आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोलते हुए जमकर पथराव किया था, इसमें राणा शुगर मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत ३९ लोगों को नामजद करते हुए २००-२५० अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने यह मामला राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह की तहरीर पर दर्ज किया था। मुकदमे में आरोपियों पर लूटपाट, जानलेवा हमला, बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी महिला संजू यादव से लूट के १० हजार रुपए बरामद होने की बात कही थी।

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