उमेश गुप्ता / वाराणसी
श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के दायरे में नगर निगम के प्रतिबंध के बावजूद मीट बेचने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ थाना चौक और दशाश्वमेध में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया। चेतगंज थाने में तकनीकी कारणों से तीन मीट विक्रेताओं पर रविवार को मुकदमा दर्ज होगा। यह कार्रवाई नगर निगम के 15 जनवरी 2024 के आदेश के तहत की गई। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने 26 मीट विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए शुक्रवार को तहरीर दी थी।
डॉ. संतोष पाल ने बताया कि बेनियाबाग, नई सड़क और हड़हासराय जैसे क्षेत्रों में करीब 50 मीट कारोबारियों को पहले नोटिस देकर तीन दिनों के भीतर दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया था। आदेश की अवहेलना करने वालों पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके, कई कारोबारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
थाना चौक में बेनियाबाग निवासी मिराज सहित नौ कारोबारियों पर बिना लाइसेंस बकरा और मुर्गा काटने की तहरीर दी गई। दशाश्वमेध थाने में मदनपुरा निवासी रियाज कुरैशी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई हुई। इन पर आरोप है कि वे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर मीट की दुकानें चला रहे थे।
डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि भुलेटन के आमिन, नवैद कांप्लेक्स वेनियाबाग के तनवीर व मोहम्मद जमीन, लल्लापुरा निवासी शमीम कुरैशी, नई सड़क के मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद नियाज, काजीपुरा नई सड़क और मदनपुरा के रियाज कुरैशी सहित 12 विक्रेताओं पर केस दर्ज किया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्वनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी। आदेश के बावजूद नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।