मुख्यपृष्ठनए समाचारवायकर के निर्वाचन को चुनौती : २ सितंबर को याचिका पर सुनवाई...

वायकर के निर्वाचन को चुनौती : २ सितंबर को याचिका पर सुनवाई … कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश

सामना संवाददाता / मुंबई
उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने १६ जुलाई को उच्च न्यायालय में ‘घाती’ गुट के रवींद्र वायकर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि वायकर की जीत को अमान्य कर अमोल कीर्तिकर को विजेता घोषित किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लिया है और रवींद्र वायकर को दो सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि ईवीएम वोटों की गिनती के बाद अमोल कीर्तिकर को एक वोट से विजेता घोषित किया गया। इस बीच ३३३ टेंडर वोटों से छेड़छाड़ की है। ‘फॉर्म-१७सी’ के अनुसार ३३३ टेंडर वोट दर्ज किए गए थे, लेकिन चुनाव अधिकारियों द्वारा फॉर्म-२० के जरिए जारी रिजल्ट शीट के मुताबिक, २१३ टेंडर वोट दर्ज किए गए। वोटों के इस घालमेल ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। साथ ही मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारियों ने सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन किया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का सिद्धांत प्रभावित हुआ है। यह याचिका एड. अमित करांडे के माध्यम से दायर की गई है।
चुनाव अधिकारियों की कार्य पद्धति पर सवालिया निशान
याचिका में चुनाव अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अमोल कीर्तिकर के माध्यम से नियुक्त पोलिंग एजेंटों को एआरओ और आरओ टेबल पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जोगेश्वरी और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के ५६३ मतदान केंद्रों और गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के २७६ मतदान केंद्रों का फॉर्म-१७सी नहीं दिया गया।

 

अन्य समाचार