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मानहानि मामले में कोर्ट ने संजय राऊत को ठहराया दोषी …शौचालय घोटाला मामले में नहीं की कोई टिप्पणी

सामना संवाददाता / मुंबई
शौचालय घोटाले से संबंधित मेधा सोमैया मानहानि केस में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत को दोषी ठहराते हुए मझगांव कोर्ट ने १५ दिन की सामान्य जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही २५ हजार रुपए दंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि संजय राऊत का आरोप सार्वजनिक हितों के लिए था, लेकिन इससे शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी इसलिए दोषी ठहराया जा रहा है। इसके बाद अगले तीन मिनट में ही सजा को स्थगित करते हुए कोर्ट ने संजय राऊत को बड़ी राहत भी दी।
मीरा-भायंदर मनपा में शौचालय निर्माण के काम में ३.९० करोड़ रुपए के घोटाले की खबर दैनिक सामना ने अप्रैल २०२२ में प्रकाशित की थी। इस खबर के साथ ही सांसद संजय राऊत के मीडिया में बयान दिए जाने से बदनामी हुई थी। इस तरह का दावा करते हुए मेधा सोमैया ने मझगांव कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। दो साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश आरती कुलकर्णी ने पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर फैसला कल सुबह सुनाया। इस बीच फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने सांसद संजय राऊत और मेधा सोमैया के वकीलों की दलीलें सुनीं। सोमैया के वकील ने कम से कम दो साल की सजा सुनाने का आग्रह किया। लेकिन इस आग्रह को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
१५ हजार के मुचलके पर जमानत
कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद संजय राऊत के वकील मनोज पिंगले ने अपील दायर करने के लिए सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को कोर्ट ने तुरंत स्वीकार कर लिया और अपील दायर करने का समय देते हुए एक महीने के लिए सजा पर रोक लगा दी। साथ ही १५ हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
जब मुलुंड का तोता कुछ भी बोलता है तब…
न्यायपालिका को संघीकृत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री प्रसाद का लड्डू खाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं। पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? कोर्ट के फैसले पर शिवसेना नेता सांसद संजय राऊत ने कड़ा रुख जताते हुए कहा कि भले ही उन्हें १५ साल की सजा हो, लेकिन वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। मुलुंड का तोता रोज उठकर बोलता है, क्या उससे मानहानि नहीं होती है? इस तरह का सवाल भी संजय राऊत ने किया है। मीरा-भायंदर में शौचालय के काम में भ्रष्टाचार का यह आरोप मैंने नहीं लगाया। यह दावा मीरा-भायंदर मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटील ने किया है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मीरा-भायंदर विधायक प्रताप सरनाईक ने जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। इसके खिलाफ विधानसभा में भी चर्चा हुई। विधानसभा में चर्चा के बाद एक आदेश भी पारित किया गया।

संजय राऊत नहीं घबराते, वे लड़ते रहेंगे -आदित्य ठाकरे
इन सबका जवाब संजय राऊत ही ठीक से देंगे। वे किसी भी चीज से नहीं डरते। कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना नेता व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।

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