पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने तलब किया है। पुलिस ने उन्हें ९ मई २०२३ की हिंसा दंगों के एक मामले में दोषी पाया है, जिसमें १०० से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इससे जुड़े १२ मामलों में उन्हें पुलिस ने दोषी पाया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने शनिवार को तलब किया है। पुलिस ने उन्हें दंगों के एक मामले में दोषी पाया है, जिसमें १०० से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि ९ मई २०२३ की हिंसा इमरान खान को कथित करप्शन में गिरफ्तारी के दौरान भड़की थी। इससे जुड़े १२ मामलों में उन्हें पुलिस ने दोषी पाया है।
पुलिस ने कहा है कि ९ मई की घटनाओं के संबंध में बुशरा बीबी की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है और उन्हें दोषी पाया गया है। अदालत ने पुलिस से शुरुआती जांच रिपोर्ट और उनके शामिल होने के सबूत भी मांगे हैं। बुशरा बीबी का नाम जीएचक्यू गेट ४ और आर्मी म्यूजियम पर हुए हमलों से जुड़े मामलों में भी दर्ज है। उन्हें मुर्री रोड पर एक एजेंसी के ऑफिस पर हमला, मेट्रो स्टेशन को जलाने और सदर में एक संवेदनशील इमारत को आग लगाने के मामलों में भी नामजद किया गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को पुलिस ने ९ मई के मामलों में दोषी पाया है। ट्रिब्यून डॉट कॉम डॉट पीके ने एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पुलिस ने १२ मामलों में बुशरा बीबी की फिजिकल रिमांड मांगी है। इसके बाद आतंकवाद निरोधक अदालत ने उन्हें १७ अगस्त (शनिवार) को तलब किया है, जिसके बाद यह फैसला लिया जाना है कि उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं।