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एमएमसी की लापरवाही पर कोर्ट की नाराजगी …अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई … मनपा पर गिरेगी गाज

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई के सायन इलाके में ६० फीट डीपी रोड पर अवैध निर्माणों को लेकर मनपा की लापरवाही अब भारी पड़नेवाली है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही मनपा के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (एएमसी) को नोटिस जारी कर दोषी ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने झोपड़पट्टीवासियों पर ५ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो सड़क पर अवैध निर्माण करने के दोषी है।
यह मामला सन् २००० में दायर याचिका से जुड़ा है। जब अवैध निर्माण की वजह से ६० फीट डीपी रोड की चौड़ाई कम हो रही थी। कोर्ट ने २०१५ में इन अवैध निर्माणों को अवैध करार दिया था। पर मनपा और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। अब २४ साल बाद कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। इसके साथ ही अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया है।
झोपड़ापट्टीवासियों पर ५ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसे उस हाउसिंग सोसायटी को दिया जाएगा, जिनके कंपाउंड वॉल से सटे अवैध निर्माण हुए थे। हालांकि, इन झोपड़पट्टीवासियों को पुनर्वास के लिए अनिक गांव (कांदिवली) के पास भेजने का प्रस्ताव दिया गया था। पर प्रदूषण के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया।
कोर्ट ने मनपा की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि तीन दशकों में मुंबई की सड़कों पर अवैध निर्माणों का संकट बढ़ता गया है। मनप्, नगरसेवक और पुलिस की मिलीभगत ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है।
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई २७ जनवरी को तय की है। इसमें मनपा के अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को जवाब देना होगा।

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