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हिजाब नहीं पहना तो मौत की सजा …ईरान का नया कानून और खतरनाक

अपने सख्त कानूनों को लेकर चर्चा में रहनेवाले ईरान ने हिजाब को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। इन कानूनों के तहत हिजाब नियमों का उल्लंघन करने पर महिलाओं को मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान के नए कानून के अनुच्छेद ६० के तहत उल्लंघन करने पर महिलाओं को जुर्माना भरने, कोड़े खाने या कठोर जेल की सजा हो सकती है। वहीं एक से ज्यादा बार अपराध करनेवालों को १५ साल तक की जेल या फांसी की सजा भी हो सकती है। ईरानी अधिकारियों ने देश में ड्रेस कोड का उल्लंघन करनेवाली महिलाओं के लिए विवादास्पद हिजाब क्लीनिक खोलने का भी एलान किया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी मीडिया या संगठनों में हिजाब विरोधी विचारों को बढ़ावा देने के आरोपी लोगों को १० साल तक की जेल की सजा मिलेगी। साथ ही १२,५०० पाउंड तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करनेवाली महिलाओं की गिरफ्तारी को रोकने या हस्तक्षेप करने की कोशिश करनेवाले लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ईरान की सरकार ऐसे लोगों को सीधे जेल में डाल सकती है। ईरान के मुताबिक, नए कानूनों का उद्देश्य हिजाब की संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखना है। ईरान ने कहा है कि ढंग से कपड़े न पहनने, नग्नता को बढ़ावा देने या चेहरे को ढकने का विरोध करने पर कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि १९७९ की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बाल ढकने का कानून लागू किया है। २०२२ में इन कानूनों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे।

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