सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मनपा प्रशासन ने देश के सबसे बड़े कत्लखानों (स्लॉटर हाउस) में से एक देवनार कत्लखाने को इस सप्ताह में दो दिन बंद रखने का निर्देश दिया है। मनपा ने आदेश में पर्यूषण के समय एक दिन ४ तारीख को और गणेशोत्सव के लिए एक दिन ७ सितंबर को देवनार कत्लखाने को बंद करने का निर्णय दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैन ट्रस्ट ने मुंबई हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पर्यूषण के समय सात दिन तक कत्लखाना बंद रखा जाए। कोर्ट ने मनपा को तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया। जिसके बाद मनपा प्रशासन ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद पर्यूषण पर्व के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर एक दिन की बंदी लगाने का निर्णय लिया है। इसी तरह ७ सितंबर को गणेश उत्सव त्योहार होने के कारण इस दिन भी कत्लखाने को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पर्यूषण पर्व ३१ अगस्त से ७ सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। मनपा के अनुसार, कत्लखाने को सालाना केवल १५ दिनों के लिए बंद रखा जा सकता है। गौरतलब है कि पर्यूषण पर्व जैन धर्मावलंबियों का एक वार्षिक पवित्र त्योहार है। जैन ट्रस्ट ने इस समय पूरे सप्ताह पशु वध और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। सेठ मोतिशा लालबाग जैन चैरिटीज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जैन धर्म पर्यूषण के दौरान शांति और ‘अहिंसा’ सहित विश्वास के पर्व के रूप में मनाया जाता है।