इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के बेसिक शिक्षा स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए स्कूलों के कार्यों में हस्तक्षेप करने और निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने संभल के स्कूल की शिक्षिका द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है और जिलाधिकारी के निर्देश पर किए निरीक्षण के दौरान शिक्षिका के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, संभल के स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षिका संतोष कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन को चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा कि प्रथम दृष्टया २५ अक्टूबर २०२४ को पारित शिक्षिका के निलंबन का आदेश असंवैधानिक है, जिसके कई कारण हैं। कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्कूल यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित किए जाते हैं इसलिए इन स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण होता है। जो बीएसई अपर निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है इसलिए बेसिक स्कूलों में डीएम को निरीक्षण का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने शिक्षिका के निलंबन के आदेश को निलंबित कर दिया।