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कुर्ला बेस्ट बस हादसे का दोषी चालक फंसा …लाइसेंस और बैज रद्द होने की कगार पर

सामना संवाददाता / मुंबई
कुर्ला बेस्ट बस हादसे के बाद दोषी बस चालक संजय मोरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वडाला आरटीओ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संजय मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि ७ दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो मोरे का ड्राइविंग लाइसेंस और चालक बैज स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि संजय मोरे ऑलेक्ट्रा कंपनी की बेस्ट बस चला रहे थे और उनकी नियुक्ति मोर्या ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने की थी। यदि कार्रवाई हुई तो भविष्य में उन्हें कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मोरे ने ड्राइविंग लाइसेंस और बैज १९९० में हल्के वाहन चलाने का प्राप्त किया था। १९९१ में भारी वाहन चलाने का लाइसेंस मिला था, जबकि १९९९ में सार्वजनिक बस चलाने का बैज जारी हुआ था। ९ दिसंबर की रात ९.३० बजे बेस्ट बस मार्ग ए-३३२ कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। बस ने डिपो से निकलते ही ३० से ४० वाहनों को रौंद दिया और राहगीरों को कुचलते हुए भीषण हादसे को अंजाम दिया।

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