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वाहन चालकों सावधान! … वाहनों पर नहीं होगा फास्टैग तो दोगुना भरना होगा टोल टैक्स

अप्रैल से होगा नया नियम लागू
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने राज्य के राजमार्गों पर भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। जिन वाहन चालकों ने फास्टैग नहीं लगाया, तो उन वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। यह नया नियम १ अप्रैल से लागू होगा। इसलिए वाहन चालक सावधान हो जाएं, वर्ना भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि आगामी १ अप्रैल से राज्य के २२ हाईवे पर भी फास्टैग जरूरी होगा। इस संबंध में सरकार ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
नेशनल हाइवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ने २०२१ से ही फास्टैग नीति लागू कर रखी है। अब राज्य के हाइवे पर भी यह आवश्यक होगा। इसके सभी नियम राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही होंगे। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा।
सरकार के आदेश में कहा गया है कि १३ लोकनिर्माण विभाग और ९ महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के हाइवे पर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। सरकार टोल कलेक्शन में ज्यादा पारदर्शिता और टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ को कम करने का रास्ता निकाल रही है। सरकार ने मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप २०१४ की नीति के तहत ही इसपर काम करने का पैâसला किया है। बता दें कि फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। इसके तहत फास्टैग कार्ड से खुद-ब- खुद टैक्स कट जाता है। वाहनों को ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ता है। इस तरह टोल कलेक्शन के लिए ऑटोमैटिक गेट भी होते हैं। फास्टैग को वाहन मालिक के एकाउंट से लिंक किया जाता है। इस तरह टैक्स सीधे एकाउंट से ही कट जाता है।

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