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सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को लताड़, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध

सामना संवाददाता / मुंबई
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैâसला सुनाया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है। कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटाया। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल ३१ जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें १८ नवंबर को रिटायर होना था। तीसरी बार केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र १५ दिनों में नया ईडी निदेशक तलाश करें। कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक के सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है, लेकिन मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध है।
बता दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद संजय मिश्रा इस साल नवंबर तक इस पद पर रहनेवाले थे। पिछले कुछ सालों से लगातार सेवा विस्तार पर थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।
केंद्र पर नहीं किया भरोसा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि नवंबर २०२३ यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी। केंद्र ने मिश्रा को दिए सेवा विस्तार को उचित ठहराते हुए दलील दी थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पैâट की वजह से स्थाई अधिकारी की आवश्यकता थी। इसलिए उनको तीसरा सेवा विस्तार देना पड़ा। लेकिन शीर्ष अदालत ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि दो बार तो ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जाना वैध माना जा सकता है, लेकिन तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना उचित नहीं है।

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