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हाईकोर्ट ने दिया निर्देश : मुख्तार अंसारी को मीडिया पर्सन और लोगों से रखा जाय दूर

उमेश गुप्ता/वाराणसी।  हाईकोर्ट ने बांदा जेल से तारीख पर ले जाने, लाने और जेल बदले जाने के दौरान लोगों को दूर रखा जाय। कोर्ट ने इस दौरान मीडिया पर्सन को भी दूर रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने 2022 में कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट ने डीजी जेल को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की जानकारी दी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीजी जेल को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बांदा जेल से तारीख पर ले जाने, लाने और जेल बदले जाने के दौरान लोगों को दूर रखा जाय। इस दौरान मीडिया पर्सन को भी दूर रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने 2022 में कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। आफशा ने याचिका में बांदा जेल में बंद अपने पति मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया था। आफशा ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जेल से बाहर निकालने पर कहीं भी ठहराने या रोकने पर रोक लगाई है। आफशा अंसारी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। जस्टिस डॉ. के जे ठाकुर और जस्टिस उमेश चन्द्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रयागराज में मीडिया पर्सन बनकर हत्यारों ने माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर अत्याधुनिक असलहों से फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से तमाम जेलों में बंद माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाहुबलियों को भी जान का खतरा सताने लगा है।

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