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हाईकोर्ट का मनपा को निर्देश, दुकानदारों को अतिरिक्त भुगतान करो! मालाड एसवी रोड सड़क चौड़ीकरण योजना में प्रभावितों के मुआवजे का मामला

सामना संवाददाता / मुंबई
महानगर मुंबई के मालाड-पश्चिम में एसवी रोड पर सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत तोड़ी गई दुकानों के मुवावजे को लेकर हाईकोर्ट ने मनपा को फटकार लगाई हैै। कोर्ट ने मनपा को इन दुकान मालिकों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति राजेश एन लड्डा की खंडपीठ ने दिया है। बता दें कि एसवी रोड पर मालाड के पास मनपा सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही है। मनपा ने यहां कई दुकानों को हटाया है। १९५५ से बनी दुकानों को भी हटाया है। दुकान पुरानी होने का दावा करते हुए एक दुकानदार लक्ष्मीचंद भवनजी सतरा ने मनपा से वहीं बगल में एसवी रोड पर एक स्थायी वैकल्पिक आवास मुफ्त में आवंटित कराने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी मांग को नकार दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अतिरिक्त मुआवजे देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने उक्त दुकानों के लिए तैयार रेकनर (बाजार मूल्य) भाव से दोगुना मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पास स्वतंत्र बिजली कनेक्शन तथा सभी आवश्यक वैधानिक लाइसेंस और परमिट हैं। चूंकि दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है इसलिए उन्हें कुल मिलाकर २०० प्रतिशत मुआवजा मिलना चाहिए। मनपा के वकील ने यह भी कहा कि मनपा ने आईआईटी-बॉम्बे को मालाड क्षेत्र में यातायात पर एक अध्ययन करने और भीड़ को कम करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उसी के आधार पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है।

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