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नहीं दी जा सकती कानूनी सुरक्षा : नाबालिग के साथ लिव इन में रहना गैरकानूनी!

इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पष्टीकरण

सामना संवाददाता / लखनऊ
इन दिनों देश में बिना शादी किए हुए ‘लिव इन’ में रहने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर जब लिव इन में रहने के दौरान साथी के साथ अनबन हो जाती है तो लोग अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक नाबालिग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि नाबालिग के साथ ‘लिव इन’ में रहना गैरकानूनी है और ऐसे मामले में कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नाबालिग के साथ ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप में रहने के मामलों में कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसी सुरक्षा दी गई तो यह कानून और समाज दोनों के खिलाफ पैâसला होगा।

लड़की पर लगा अपहरण का आरोप
इस मामले में याचिकाकर्ता एक लड़की है, जिसने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया है। वह पिछले कुछ समय से एक नाबालिग लड़के के साथ ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप में रह रही है। अब लड़की ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट से मांग की है कि उसके ऊपर पर लगे अपहरण के आरोप रद्द किए जाएं और उसे गिरफ्तारी से बचाया जाए।

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