विक्रम सिंह / सुल्तानपुर
यूपी के सुल्तानपुर शहर में युवती पर केरोसिन तेल छिड़क जलाकर मार डालने की ख़ौफनाक वारदात में ९ साल बाद अदालत का फैसला आया है। न्यायाधीश ने आरोपी युवक को उम्रकैद व दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर कोतवाली नगर अंतर्गत विवेकनगर मुहल्ले में नौ साल पूर्व १७ मार्च २०१४ को शराब के नशे में धुत युवक दिनेश पाल ने युवती आरती पर केरोसिन छिड़क कर ख़ौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। उसे जलाकर मार डाला था। प्रकरण में मृत युवती के भाई संदीप कुमार ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दायर की गई। वर्षों केस ट्रायल पर रहा। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाह व साक्ष्य के आधार पर अंततः सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नवनीत गिरि ने फैसला सुनाया। आरोपी को आजीवन कारावास व २ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से ५० फीसद धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतका की मां को प्रदान करने का आदेश भी दिया है।