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वेबसाइट पर प्रमाणपत्र अपलोड नहीं करने पर २० हजार एजेंटों पर महारेरा की कार्रवाई …सस्पेंड किया गया रजिस्ट्रेशन

 कारोबार करने पर लगेगी रोक
सामना संवाददाता / मुंबई
१ जनवरी २०२४ से रियल एस्टेट सेक्टर के एजेंट तब तक कारोबार नहीं कर सकेंगे, जब तक वे महारेरा द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेते और एग्जाम देने के बाद रिपोर्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर देते। मिली जानकारी के अनुसार, करीब २० हजार एजेंटों ने अभी तक ये शर्तें पूरी नहीं की है। यदि प्रमाणपत्र प्राप्त भी किया गया है तो अब तक उसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इस वजह से महारेरा ने अब इन सभी एजेंटों का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
६ महीने तक आवेदन नहीं कर सकेंगे एजेंट्स
बताया जाता है कि यदि एजेंट्स एक वर्ष की अवधि के भीतर एजेंट प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं और उसे वेबसाइट पर पंजीकरण करा लेते हैं, तो उनका लाइसेंस नवीनीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस वर्ष के भीतर जवाब नहीं देंगे तो उनका पंजीकरण स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वे ६ महीने तक आवेदन नहीं कर सकेंगे। हालांकि, ६ महीने बाद नया रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है।
नहीं कराए गए लाइसेंसों का नवीनीकरण
इस अवधि के दौरान वे रियल एस्टेट सेक्टर में डील नहीं कर सकते। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मई २०१७ में महारेरा की स्थापना के बाद से लगभग ४७ हजार एजेंट ने महारेरा के साथ पंजीकृत किया है। महारेरा पहले ही घोषणा कर चुका है कि इनमें से १३,७८५ एजेंटों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने के कारण रद्द कर दिया गया है।

डेवलपर्स के महारेरा पंजीकरण भी होंगे रद्द
महारेरा ने एजेंटों के लिए प्रशिक्षण लेना, परीक्षा देना और प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। १० जनवरी २०२३ को लिया गया यह निर्णय कई बार बढ़ाया गया और अंततः १ जनवरी २४ के बाद इसे सभी एजेंटों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी भी इस क्षेत्र में २० हजार से अधिक अयोग्य एजेंट काम कर रहे हैं। यह बात संज्ञान में आने के बाद इन सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आवश्यक हुआ तो महारेरा इन अयोग्य एजेंटों की सेवाएं लेने वाले डेवलपर्स के महारेरा पंजीकरण को रद्द करने में संकोच नहीं करेगा।
– अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा

 

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