सामना संवाददाता / मुंबई
पीएनबी घोटाला मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की २,५६५ करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नीलाम करने की अनुमति दे दी है। मेहुल चोकसी की संपत्ति बेचकर घोटाले से प्रभावित हुए लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। ‘ईडी’ लंबे समय से कोर्ट में यह प्रयास कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी ने मेहुल चोकसी की संपत्ति सीज कर दी थी।
प्रभावित बैंकों और ईडी की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी कई संपत्तियों को बेचकर १२५ करोड़ रुपए लोगों को वापस भी किए जा चुके हैं। इसमें मुंबई के फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल थे। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी २०१८ में सामने आए पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ भारत की किसी अदालत द्वारा सूचीबद्ध अपराध पर वारंट जारी किया गया है और वह ‘आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़ चुका है या विदेश में रहते हुए, आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार करता है’ तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। मेहुल को पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और वह २०१९ से लंदन की जेल में है।