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मुन्नवर फारुकी को बेल न देने का मिला इनाम… भाजपा में शामिल हुए पूर्व जज रोहित आर्या!

-तीन महीने पहले एमपी हाई कोर्ट से हुए थे रिटायर

सामना संवाददाता / भोपाल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्या भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पूर्व जस्टिस आर्या मंच पर नजर आ रहे हैं। जस्टिस आर्या तीन महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। भाजपा के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद थे।
बता दें कि कॉमेडियन मुन्नवर फारुकी को बेल नहीं देने के मामले में जस्टिस आर्या सुखियों में आए थे। चर्चा है कि इसी के इनाम के तौर पर उन्हें भाजपा में शामिल किया गया है और आनेवाले दिनों में संभवत: उन्हें विधानमंडल या संसद की सदस्यता भी दी जा सकती है। बता दें कि जस्टिस आर्या ने १९८४ में बतौर वकील करियर की शुरुआत की थी। उन्हें २००३ में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था। उन्होंने केंद्र सरकार, एसबीआई, टेलीकॉम विभाग, बीएसएनएल और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी केस लड़ा था। उन्हें २०१३ में हाई कोर्ट का जज बनाया गया था और २०१५ में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस आर्या २७ अप्रैल २०२४ को रिटायर हुए थे। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव इन दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप थे। अपने आदेश में जस्टिस आर्या ने कहा था कि सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। भले ही उस व्यक्ति का धर्म, भाषा और जाति कुछ भी हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी को जमानत दे दी थी।

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव इन दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप थे। अपने आदेश में जस्टिस आर्या ने कहा था कि सौहार्द और भाईचारे को प्रोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है।’

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