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पुराने पन्ने : क्रूरता की इंतिहा … लाश के टुकड़ों के साथ सेल्फी! …७ आरोपियों को मिली मौत की सजा

श्रीकिशोर शाही
मुंबई

किसी इंसान की हत्या करना बहुत ही गंभीर जुर्म है, पर हैवानों के लिए किसी की जान लेना एक सामान्य चीज है। यह इसी से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में एक प्रेम त्रिकोण में एक प्रेमी को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई। प्रेम त्रिकोण में ऐसे अपराधों की खबरें आती रहती हैं। मगर इस केस में हत्यारों ने एक वीभत्स काम किया। उन्होंने युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश के ६ टुकड़े किए और उसके साथ सेल्फी भी ली। अदालत ने हत्या के बाद लाश के टुकड़ों के साथ तस्वीर निकाले जाने को क्रूरता की इंतिहा बताते हुए घटना में शामिल ७ आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है।
११ अक्टूबर, २०२० को विशाल दास ने अपने साथियों के साथ २३ वर्षीय बिष्णु माल नामक एक युवक का अपहरण कर लिया। उन्होंने बिष्णु माल को बेहोश कर दिया और फिर उसे बाइक पर बैठाकर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने बिष्णु माल को रात में गांव चंपदानी के एक घर में छिपा दिया। अपहरणकर्ताओं ने बिष्णु माल से कहा कि वह लड़की के रास्ते से हट जाए, पर बिष्णु माल लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और दोनों शादी करनेवाले थे। ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। अपहरण करनेवालों में विशाल के साथ ही ७ अन्य लोग भी शामिल थे। जब बिष्णु माल नहीं माना तो इन सबने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वहीं उसकी लाश के टुकड़े किए। टुकड़ों के साथ मोबाइल सेल्फी क्लिक की और टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। बिष्णु माल और उस लड़की की शादी अक्टूबर २०२० के आखिर में होनेवाली थी, लेकिन विशाल और उसके दोस्तों ने इसके पहले ही बिष्णु की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और एक के बाद एक सभी हत्यारे पकड़े गए। फिर इन गिरफ्तार किए गए लोगों ने ही पुलिस को लाश के टुकड़ों तक पहुंचाया, जो अलग-अलग जगहों पर मिले। केस के मास्टरमाइंड विशाल दास को २४ परगना के जीबंतला में दबोचा गया। चिनसुराह की फास्टट्रैक अदालत के जज शिवशंकर घोष ने सजा-ए-मौत का पैâसला सुनाते हुए कहा कि हत्या करके बाद लाश के टुकड़े करना और फिर उसके साथ सेल्फी लेना घटना को वीभत्स बना रहा है। उन्होंने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए सभी ७ दोषियों विशाल दास, रामकृष्ण मंडल, राज कुमार प्रमाणिक, विनोद दास, रतन बेपारी, बिप्लब बिस्वास और रथिन सिंघा को मौत की सजा सुनाई। एक आरोपी मंटू घोष को युवक की लाश छिपाने के आरोप में ७ साल की जेल की सजा हुई।

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