सामना संवाददाता / मुजफ्फरनगर
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कल अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने के लिए यहां की स्थानीय सांसद /विधायक अदालत में समर्पण कर दिया। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने जारी वारंट वापस लेने और २५,००० रुपए की दो जमानत देने के बाद अग्रवाल को रिहा करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई २७ सितंबर को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सांसद / विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने और २५,००० रुपए की दो जमानत देने के बाद उनको रिहा करने का आदेश दिया। फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर चार सितंबर को मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें १३ सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिया था।