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रेलवे ने किया मनपा की होर्डिंग नीति का विरोध… एमएसआरडीसी ने भी जताया एतराज उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला

सामना संवाददाता / मुंबई

रेलवे ने मनपा की नई होर्डिंग नीति के मसौदे पर कड़ी आपत्ति जताई है। रेलवे ने २० अगस्त को भेजे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि रेलवे की संपत्तियों पर लगे विज्ञापन फलक (होर्डिंग) पर मनपा के कानून लागू नहीं होते। रेलवे ने इस नीति के मसौदे में इस्तेमाल किए गए ‘अन्य सरकारी एजेंसी’ शब्द को हटाने की मांग की है, जो रेलवे के अनुसार उच्च न्यायालय के २०१७ के पैâसले का उल्लंघन है। मनपा की नई होर्डिंग नीति के एक अनुच्छेद में कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की जमीनों पर होर्डिंग के लिए विज्ञापन की अनुमति मनपा कानून १८८८ की धारा ३२८-३२८ए के तहत दी जाएगी। इसमें रेलवे ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ‘अन्य सरकारी एजेंसी’ शब्द से यह नीति रेलवे पर भी लागू होती है, जो कि कानूनन सही नहीं है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अगर यह शब्द नहीं हटाया गया, तो यह उच्च न्यायालय के २१ दिसंबर २०१७ के पैâसले का उल्लंघन होगा।

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