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एग्रीमेंट करके बनाए थे संबंध! … मेल पार्टनर को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

– महिला मित्र ने दर्ज कराया था बलात्कार का मामला
सामना संवाददाता / मुंबई
पश्चिमी देशों में ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ और ऐसे रिश्तों के लिए किए जाने वाले एग्रीमेंट प्रचलित हैं, लेकिन अब इस तरह के एग्रीमेंट हिंदुस्थान में भी दिखने लगे हैं। मुंबई में भी एक युवक ने एक महिला के साथ एग्रीमेंट करके उसके साथ संबंध बनाए थे। उसके ऊपर बाद में रेप के चार्ज लगाए गए। अब आरोपी को इसी तरह के एग्रीमेंट की बदौलत अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई की सत्र अदालत ने हाल ही में २९ साल की महिला से रेप के आरोपी ४७ वर्षीय कोलाबा निवासी को जमानत दे दी है। लिव-इन की महिला पार्टनर की तरफ से दायर किए गए रेप के मामले में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत हासिल करने के लिए मुंबई निवासी ४७ वर्षीय सरकारी कर्मचारी ने ‘लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट’ पेश किया और दावा किया कि एग्रीमेंट में लिखा है कि दोनों ही एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं करवा सकते। कोर्ट ने रेप केस में आरोपित को २९ अगस्त को जमानत दे दी थी। उधर, शिकायतकर्ता महिला ने शादी का वादा कर धोखा देने और ब्लैकमेल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दस्तावेज पर मौजूद दस्तखत उसके नहीं हैं। महिला ने २३ अगस्त को कोलाबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपित ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसी दस्तावेज के बूते गत २९ अगस्त को उसे जमानत मिल गई। महिला का आरोप है कि उसके साथी ने उससे शादी करने का वादा किया था और जब वे साथ रह रहे थे, तब उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। आरोपित की ओर से पेश वकील ने इसे ठगी और धोखाधड़ी का मामला करार दिया है।

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