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रु. १३३ के मोमोज के लिए देने पड़ेंगे रु.६० हजार! … जोमैटो को तगड़ा झटका

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
फूड डिलीवर करनेवाली कंपनी जोमैटो पर ६० हजार रुपए का जुर्माना लगा है। कंपनी पर ये जुर्माना १३३ रुपए के मोमोज डिलीवर नहीं करने के कारण लगा है। कर्नाटक के कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से याचिकाकर्ता महिला को मानसिक रूप से पीड़ा का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता ने बार-बार कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो महिला ने कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर की।
महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत से पहले जोमैटो को अपनी समस्या बताई थी और उन्हें ७२ घंटे में समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर दी। सुनवाई के दौरान जोमैटो के वकील जीएम कंसोगी ने महिला के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनका रेस्टोरेंट और डिलीवरी एजेंट से कानूनी तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है। इस पर आयोग ने कहा कि ७२ घंटे के बाद भी जोमैटो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमीशन ने जोमैटो पर मोमोज डिलीवर न करने के लिए ५० हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। १० हजार रुपए का जुर्माना याचिकाकर्ता को हुए मानसिक तनाव के लिए लगाया गया है। पिछले साल ३१ अगस्त, २०२३ को याचिकाकर्ता महिला ने जोमैटो के जरिए मोमोज का ऑर्डर दिया था। इसके लिए उन्होंने गूगल पे से १३३.२५ रुपए की पेमेंट की। बाद में महिला के पास फूड डिलिवरी होने का नोटिफिकेशन आया, जबकि उन्हें उनका ऑर्डर मिला ही नहीं था। तब उन्होंने रेस्टोरेंट को कॉन्टेक्ट किया तो उन्हें बताया गया कि डिलिवरी एजेंट उनका ऑर्डर लेकर निकल गया है। इसके बाद महिला ने जोमैटो की वेबसाइट के जरिए डिलीवरी एजेंट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पोंस नहीं मिला।

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