कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रवैâद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने ५० हजार का जुर्माना भी लगाया। वहीं, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह मृतक के परिवार को १७ लाख रुपए का मुआवजा दे। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन उसने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं कहा। बता दें कि सियालदह कोर्ट ने शनिवार १८ जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था। सजा के एलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।
सजा के एलान से पहले जब दोषी संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उससे कहा कि तुम दोषी हो। सजा पर कुछ कहना है क्या? इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।
१६२ दिनों बाद न्याय की सुबह
गौरतलब है कि ९ अगस्त २०२४ को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ३१ साल की महिला डॉक्टर के साथ दिंरदगी हुई थी। पहले उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पिछले साल १२ नवंबर को बंद कमरे में सीबीआई अदालत ने सुनवाई शुरू की थी। २०२४ में ८-९ अगस्त की रात हुई इस घटना के करीब १६२ दिन बाद कोर्ट ने शनिवार को अपना पैâसला सुनाया था।