- खतरा टालने के लिए उठाए गए कदम
सामना संवाददाता / मुंबई
मैनहोल सुरक्षा के संबंध में उपाय योजना करने के लिए मनपा ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत यदि कोई कबाड़ी मैनहोल का ढक्कन खरीदता है, तो उसके खिलाफ फौजदारी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा ४११, ४१२, ४१३ और ४१४ के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मनपा ने अपील की है कि यदि मनपा कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मैनहोल का ढक्कन खोलते हुए दिखाई देता है तो बिना देर किए नागरिक मनपा से संपर्क करें।
मुंबई में वर्षा जल निकासी विभाग और मलनिस्सारण विभाग के लगभग एक लाख मैनहोल हैं। इनमें से हजारों मैनहोल में अभी भी सुरक्षा जाली नहीं है। इस वजह से इन स्थानों पर दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक रहती है। कई बार यह भी जानकारी सामने आई है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मैनहोल के ढक्कन चोरी किए जाते हैं। इससे दुर्घटना का भय बना रहता है। इसलिए मुंबई हाईकोर्ट ने मनपा को खुले मैनहोल को बंद करने का निर्देश दिया है। इस पृष्ठभूमि में मैनहोल पर सुरक्षात्मक जाली लगाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। मनपा प्रशासन का कहना है कि कार्य योजना के मुताबिक, पानी भरनेवाले स्थानों में स्थित मैनहोल पर धीरे-धीरे स्टील की जालियां लगाई जाएंगी।
ढक्कन खोलने पर बज उठेगा अलार्म
-डी वॉर्ड के ग्रांटरोड इलाके में एक अत्याधुनिक सिस्टम लगाया गया है, जहां मैनहोल का ढक्कन खुलते ही अलार्म बज उठेगा। इसे १४ जगहों पर पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इसमें ढक्कन खुलते ही मनपा के बाबूला टैंक स्थित कंट्रोल रूम पर मैसेज चला जाएगा। इस डिवाइस को मैनहोल से एक फुट नीचे लगाया गया है और इसकी बैटरी एक साल तक चलेगी।