मुख्यपृष्ठनए समाचारराजधानी में अगले पांच दिनों तक लगाई गई धारा-163 ...कई संगठन केंद्र...

राजधानी में अगले पांच दिनों तक लगाई गई धारा-163 …कई संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को पहुंच रहे हैं दिल्ली

रमेश ठाकुर/ नई दिल्ली

दिल्ली पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-163 लागू कर दी है। जो अगले छह दिनों के लिए यानी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। सभी सीमाओं से हजारों प्रदर्शनकारियों की सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय। धारा-163 के जगह पहले-144 कही जाती थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसी बीच डूसू चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे।

 क्या है भारतीय न्याय संहिता
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163, जुलाई से पहले आईपीसी की धारा 144 हुआ करती थी। बीएनस की धारा 163 में कहा गया है कि इसके लागू होने के बाद पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठा नहीं हो सकता। साथ ही ऐसे हथियार जो किसी ऐसे अपराध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, के साथ नहीं घूम सकते। एक जुलाई के बाद से देश में बीएनस लागू है।

अन्य समाचार