सामना संवाददाता / मुंबई
शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया पेशेवर इंद्राणी मुखर्जी विदेश जाना चाहती हैं। इसके लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विदेश यात्रा के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।
इसके पहले मुंबई हाई कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसी पैâसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक विशेष अदालत ने गत १९ जुलाई को इंद्राणी की उस याचिका को स्वीकार कर ली थी, जिसमें उन्होंने अगले तीन महीनों के दौरान अलग-अलग अवधि में १० दिनों के लिए स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने विशेष अदालत के पैâसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने २७ सितंबर को विशेष अदालत का पैâसला रद्द कर दिया था। इंद्राणी ने अब हाई कोर्ट के पैâसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि इंद्राणी ने इस आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी कि वह ब्रिटिश नागरिक है और उसे अपने बैंक खाते से जुड़े दस्तावेजों के निष्पादन और अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा करने की जरूरत है। विशेष अदालत का पैâसला रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इंद्राणी हिंदुस्थान में रहकर ये काम निपटाना चाहती हैं तो देश के वैधानिक अधिकारी उन्हें स्पेन और ब्रिटेन के दूतावास के सहयोग से आवश्यक मदद मुहैया करेंगे। बता दें कि शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अगस्त २०१५ में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। मई २०२२ में हाई कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत दे दी थी। इंद्राणी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।