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शिंदे गुट की बढ़ी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया विधानसभा स्पीकर को नोटिस

  • विधायक अयोग्यता मामले पर मांगा २ सप्ताह में जवाब

सामना संवाददाता / मुंबई
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया। नोटिस एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के पैâसले को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर को जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई २ हफ्ते बाद होगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
याचिका में सुनील प्रभु ने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास काफी समय से लंबित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बगावत कर पार्टी को तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की अर्जियां महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास एक साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। प्रभु ने इन अर्जियों को जल्द निपटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की अपील की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का नहीं मिला नोटिस!
– विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
सर्वोच्च न्यायालय ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस भेजा है, इस संदर्भ में मीडिया ने सवाल किया, ‘सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय देने का आदेश आपको दिया है क्या?’ मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर राहुल नार्वेकर ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से खबर मिली है कि विधायकों की अयोग्यता मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है। इसलिए नोटिस मिलने पर उसका संपूर्ण अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लूंगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। आपने विधायकों को नोटिस जारी किया था। उसका जवाब शिंदे गुट के विधायकों ने दिया क्या? इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि इस संदर्भ में विधिमंडल सचिवालय से जानकारी लेनी होगी।

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