कोर्ट ने की याचिका खारिज
सामना संवाददाता / मुंबई
ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के लिए राहत की खबर आई है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारती और हर्ष की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। एनडीपीएस कोर्ट के जज वीवी पाटील ने एनसीबी की याचिका को पिछले हफ्ते खारिज किया था। हालांकि, मामले में कोर्ट का डिटेल ऑर्डर मंगलवार को आया, जिससे पैâसले की पूरी जानकारी मिली।
बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सेलिब्रिटीज से एनसीबी ने पूछताछ की थी। ड्रग्स मामले में जांच के दौरान भारती और हर्ष का भी नाम आया था। साल २०२० में हर्ष और भारती दोनों को ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उनके पास से ८६.५ ग्राम गांजा मिला है। हालांकि, बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी।
जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं
एनसीबी की बेल रद्द करने का याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारती और हर्ष ने न्याय व्यवस्था से छेड़छाड़ की हो या जमानत की शर्तों को तोड़ा हो। इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। गौरतलब हो कि भारती और हर्ष से जुड़े ड्रग्स मामले में पिछले साल एनसीबी ने चार्जशीट दायर की थी। अपनी याचिका में एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि हर्ष और भारती को जब बेल मिली तो कोर्ट में उनका वकील नहीं था। कहा गया कि इस बात की जानकारी कोर्ट को दी गई थी।