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नेमप्लेट पर सुप्रीम रोक, योगी सरकार को तगड़ा झटका

 

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट से कांवड़ यात्रा नेमप्लेट लिखने के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार २६ जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा था, हिंदू-मुसलमान की धार्मिक पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है कि यह बताया जाए कि कहां शाकाहारी भोजन मिलता है, कहां मांसाहारी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी दुकानदार को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थ के प्रकार की जानकारी लिखनी होगी।

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