सामना संवाददाता / नई दिल्ली
टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने भाजपा की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। वहीं हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर ४ जून तक रोक लगा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस दौरान बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है। दुश्मनी करने की छूट नहीं दे सकते। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के.वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने पैâसला सुनाया कि विज्ञापन ‘प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक’ हैं।