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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईडी को झटका : केजरीवाल के भाषण में हस्तक्षेप से किया इनकार!

 

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली ईडी को करारा झटका लगा है। इस बयान को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अब कोर्ट ने यह मामला सुनने से इनकार कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग ‘आप’ को वोट देंगे, तो वह २ जून को वापस जेल नहीं जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अंतरिम जमानत संबंधी बयानों पर ईडी और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ‘हमने किसी के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया है, हमने अपने आदेश में वही कहा है जो हमें उचित लगा।’ पीठ ने कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण का ‘स्वागत’ है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें २ जून को वापस जेल जाना होगा। अगर उनकी पार्टी के नेता मेहनत करें और ४ जून को ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनाएं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें जानबूझकर जेल भेजा ताकि वह आम आदमी पार्टी को तोड़ सकें और पार्टी पार्षद को अपने साथ ले सकें।

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