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चुनौतियों का सामना कर रहा न्यायालय …न्यायिक बिरादरी को एकजुट होने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस ने की अपील

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि न्यायपालिका ने काफी चुनौतियों का सामना किया है। अगर कोई न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो उनसे उचित तरीकों से निपटा भी जाता है। पूर्व जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि एक फलते-फूलते लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, क्योंकि विवाद समाधान के माध्यम से ही समाज को कानून के शासन द्वारा शासन का आश्वासन दिया जाता है। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका को आज विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें एक न्यायिक बिरादरी के रूप में मजबूत होना होगा। हमें हर तरह के दबाव, हमले या किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकना होगा। कोलकाता में एक ‘जीवंत लोकतंत्र’ के लिए महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अदालती पैâसलों के कई उदाहरण हैं जो कार्यकारी हस्तक्षेप के अधीन हैं, लेकिन इन्हें सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके से निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के गुण विवाद समाधान के उद्देश्य से निष्पक्षता, कार्रवाई में निष्पक्षता, तर्कशीलता और पूर्ण सत्यनिष्ठा हैं। यह देखते हुए कि किला कभी भीतर से नहीं गिरता। पूर्व सीजेआई ने कहा कि यह वह अभिव्यक्ति है, जिसके साथ जिला न्यायपालिका की रक्षा की जानी है। ललित ने कहा कि जिला न्यायपालिका राज्य में उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। उनकी सभी पोस्टिंग, पदोन्नति, नियुक्तियां और यहां तक कि तबादले भी उच्च न्यायालयों की सिफारिश पर ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के कामकाज में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जस्टिस ललित ने कहा कि संविधान में कई लेख यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक न्यायाधीश या सामान्य रूप से न्यायपालिका के कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो।
जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रासंगिकता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता है, खासकर हमारे जैसे देश में जो सिर्फ एक लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, इसे संविधान में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यह किसी भी बाहरी और आंतरिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पहलू ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त भी है।

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