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ट्रंप को जज ने दिया जोर का झटका! …अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलती रहेगी नागरिकता

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शासन संभालने के बाद नागरिकता को लेकर कड़े कदम उठाए। ट्रंप ने बर्थराइट सिटीजनशिप में बदलाव करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब जज ने ट्रंप ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। जज ने कहा, `४० वर्षों में ऐसा नहीं देखा।’ दरअसल, अमेरिका में संविधान के १४वें संशोधन के मुताबिक, देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को जन्मजात नागरिकता दी जाती है, लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस में बदलाव करने की बात की है और किन्हीं शर्तों के साथ ही बच्चे बर्थराइट सिटीजनशिप के हकदार होंगे। ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप कानून से अमेरिका में रहने वाले लाखों प्रवासी घबरा गए हैं, लेकिन जज के रोक लगाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फेडरल जज कफनौर ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप में बदलाव करने के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ कहा।

अमेरिकी संविधान के खिलाफ है ट्रंप का आदेश
ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्यों ने कोर्ट में अपील की थी, इसी के बाद सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनौर ने इस आदेश पर रोक लगाई है। हालांकि, यह रोक अभी अस्थायी है। इस रोक का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था, वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। यह रोक महज १४ दिनों के लिए लगाई गई है। जज ने इस कानून को अमेरिका के संविधान के खिलाफ कहा है।

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