• अब रात १० बजे के बाद यात्रा में लागू होंगी तमाम पाबंदियां
• बत्तियां जलाने पर होगी रोक
• खाने-पीने की चीजों की बिक्री होगी बंद
• मिडल बर्थ वाले यात्री को १० बजे के बाद होगा बर्थ खोलने का अधिकार
• लोअर बर्थ वाले यात्री को सुबह पांच बजे मिडल बर्थ यात्री को उठाने की होगी छूट
• रात में यात्री आपस में नहीं कर सकेंगे बातचीत
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
जिस तरह से हॉस्टल में वार्डन अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और हॉस्टल में अनुशासन बनाए रखते हैं, ठीक उसी तरह से अब रेलवे के ‘वार्डन’ भी सख्त हो गए हैं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों के सफर से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने १० बजे के बाद ट्रेनों में यात्रियों के सफर और अनुशासन से संबंधित नए नियम जारी कर यात्रियों को १० का दम दिया हैं। अब रात १० बजे के बाद यात्रा में तमाम पाबंदियां लागू होगी। रात १० बजे के बाद अब जहां कोच में बत्ती जलाने पर रोक होगी तो वहीं जो लोग १० बजे के बाद भोजन करने के आदी हैं तो उन्हें अब १० बजे से पहले ही भोजन कर अपनी थाली समेट लेना होगा। क्योंकि १० बजे के बाद न तो रेलवे खाना परोसेगी और न ही कोई वेंडर ट्रेन में कुछ बेचने आएगा। १० बजे के बाद खाने-पीने की बिक्री बंद हो जाएगी। नए नियम के अनुसार, जहां मिडल बर्थ वाले यात्री को १० बजे के बाद बर्थ खोलने का अधिकार होगा तो वहीं लोअर बर्थ वाले सुबह पांच बजे मिडल बर्थ यात्री को उठाने की छूट भी दी है। इतना ही नहीं, जो यात्री समूह में सफर करते हैं वो यात्री अब रात १० बजे के बाद आपस में बातचीत नहीं कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक सर्वुâलर के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियम को लागू करने के लिए टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर), अन्य रेलवे कर्मियों और वैâटरिंग स्टाफ को भी ट्रेनों में सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही सह-यात्रियों के लिए समस्या पैदा करनेवाले लोगों को ऐसा न करने के लिए भी जागरूक करने के लिए कहा गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बों या कोचों में बिना ईयरफोन के तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है या फिर तेज आवाज में संगीत नहीं सुन सकता है। इसके अलावा रात १० बजे के बाद किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी।
१० बजे के बाद टीसी नहीं
कर सकेंगे टिकट चेक
‘रात १० बजे के बाद’ के नियमों में बताया गया है कि टीटीई रात १० बजे के बाद यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकता है। सहूलियत के नाम पर यात्रियों के लिए नए नियम से रेल मंत्रालय ने मानो ये एक बड़ा काम किया है। इसके अलावा रात की रोशनी को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर देनी होगी। समूहों में यात्रा करने वाले यात्री रात १० बजे के बाद आपस में बातचीत नहीं कर सकते। नए नियम में अगर मिडल बर्थ वाला सहयात्री अपनी सीट खोल देता है तो नीचे वाली बर्थ के यात्री कुछ नहीं कह सकते। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात १० बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता है।
पहले लिया था ये फैसला
रेलवे ने यात्रियों को आग लगने की घटनाओं के खिलाफ एहतियात के तौर पर रात ११ बजे से सुबह ५ बजे के बीच ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का उपयोग करने से रोकने का पैâसला किया था। इसके अलावा, ट्रेन के डिब्बों में शराब पीना, धूम्रपान करना या फिर किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है और ये भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ हैं।