मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ
चर्चित कैसरगंज संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में फायरिंग की बात कही जा रही है। बताते हैं कि हर्ष फायरिंग में गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ धुआं भी दिखाई पड़ा। करण सांसद बृजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने दलबल के साथ नामांकन किया था। शनिवार को विश्नोहरपुर से सुबह काफिला निकला और जगह-जगह स्वागत का कार्यक्रम चल रहा। काफिला निकला तो तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में बेलसर (रगड़गंज) बाजार का इलाका गोलियों से स्वागत हुआ, लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच कराने के बाद बताया कि पटाखा फोड़ा गया था। जिस घटना को लोग फायरिंग बता कर प्रशानिक कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह यह जान कर बहुत मायूस हुए कि धमाका और धुंआ पटाखे का है।
गोंडा दिवानी परिसर के सीनियर एड. अविनाश चंद्र पांडेय और कृष्ण मोहन तिवारी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने बिना अनुमति किए गये इस कृत्य की निंदा किया। अधिवक्ताओं ने बताया कि आईपीसी की धारा 304 ए में दो साल की सजा और एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ समाजिक मर्यादाओं का उलंघन है और कानूनी प्रक्रिया का उलंघन है, जो भी ऐसी खूशी का इजहार करता है वह गलत है और नैसर्गिक न्याय विधि के विपरित है। साथ ही अगर किन्हीं परिस्थितियों में किसी की मौत हो जाती है तो आई पीसी की धारा 302 में हत्या का प्रावधान है। बता दें कि सैकड़ों समर्थकों की उमड़ी भीड़ के बीच पुलिस प्रशासन तमाशबीन बना रहा। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
इतना ही नहीं पार्टी प्रत्याशी के फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकायदा इसका वीडियो भी अपलोड किया गया, जिसमें नवाबगंज पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिंह वीडियो बनाने वाले समर्थक को रोकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लगातार कई राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। मालूम हो कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट कर भाजपा नेतृत्व ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है।
उल्लेखनीय है कि हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस सख्त हो गई है। शादी या किसी भी खुशी के अवसर पर रुतबा दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग करने वाले अब सीधे जेल जाने की व्यवस्था है। हर्ष फायरिंग करने पर जुर्माना भी भरना होता है। इतना ही नहीं हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वाले पर भी पुलिस कार्रवाई होने का प्रावधान है। हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना तथा दोनों से दंडित हो सकते हैं।