-सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद कंट्रोल में नहीं मामले
सामना संवाददाता / मुंबई
पिछले कुछ समय से एसिड अटैक के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं में अधिकतर मामले प्रेम संबंध, शारीरिक संबंध से इनकार, दहेज, भूमि विवाद, आपसी रंजिश आदि के चलते देखे गए हैं। एसिड की आसान उपलब्धता इसका बड़ा कारण है। विशेष की एसिड अटैक के मामले अब सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर भी हो रहे हैं। साल २०२२ में कई मामले ऐसे भी आए जहां पुरुषों द्वारा शादी से इनकार करने पर महिलाओं ने एसिड अटैक कर दिया। आंकड़ों पर गौर करें तो कुल मामलोंं में ८० फीसदी पीड़ित महिलाएं जबकि २० फीसदी पुरुष और बच्चे हैं, इनमें ७६ फीसदी आरोपी परिचित या नजदीकी होते हैं।
२०१३ में बनाया गया था कानून
एसिड अटैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा २०१३ में ही गाइडलाइन और कानून बनाया गया था। इसे प्वाइजन एक्ट मे शामिल किया गया और कहा गया कि बिना लाइसेंस के एसिड की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके बावजूद मुंबई, नई मुंबई और ठाणे में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। एसिड हार्डवेयर की दुकानों में आसानी से मिल जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ई-कॉमर्स पोर्टल पर बिकने वाले खतरनाक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आदि को लेकर तो खास रेग्युलेशन नहीं दिखते, लेकिन खुदरा दुकानों पर बिकने वाले एसिड को लेकर विक्रेता को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
कई घटनाएं आईं सामने
पिछले महीने कल्याण स्टेशन के पास एक महिला के बैग पर तेजाब फेंक कर बैग छीनने की घटना हुई थी। मार्च २०२४ पालघर में रहनेवाले शाहरुख खान (२५) पर तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, उसका शव नासिक के पास जंगल में मिला था। उससे पहले १३ फरवरी को एलटी मार्ग के पास सुबह के समय एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते समय तेजाब फेंक कर आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में ६२ वर्षीय उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था।
ई-कॉमर्स पर आसानी से मिल रहा एसिड
एसिड अटैक का बड़ा कारण एसिड की आसान उपलब्धता भी मानी जा रही है। कई मामलों में आरोपियों ने बताया कि उन्हें एसिड बाजार के अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाता है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड और रसायनों की खुदरा बिक्री के संदर्भ में कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है।
विक्रेताओं के लिए अनिवार्य
विक्रेता जिस भी ग्राहक को एसिड बेच रहा है, उसकी फोटो आईडी लेना होगा।
विक्रेता को एक रजिस्टर में एसिड खरीदने वाले का पूरा ब्योरा दिन, तारीख सब रखना होगा।
विक्रेता को एसिड खरीदने वाले से एसिड लेने का कारण भी पूछना होगा और उसे रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर ५० हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है