सामना संवाददाता / नई दिल्ली
अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो तो भी वह सरकारी नौकरी पाने का हकदार है। केरल हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के इस निर्णय पर मुहर लगा दी है।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने बीते १४ नवंबर को केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केरल हाई कोर्ट के पैâसले पर सहमति जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने मामले की स्थिति को समझते हुए यह फैसला सुनाया है। ऐसे में हाई कोर्ट के पैâसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।
बीते साल २०२३ के सितंबर में केरल हाई कोर्ट ने केरल सरकार के खिलाफ पैâसले में कहा था कि किसी भी अभ्यर्थी के चरित्र का रिकॉर्ड केवल आरोपों और एफआईआर होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसी को आधार मानते हुए देश की शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस शोभा अन्नम्मा इपने की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपील पर फैसला सुनाया था। इस फैसले में पीठ ने कहा था कि किसी भी आपराधिक मामले में बरी होने के बाद उस व्यक्ति को फिर से पुराने सेवा में स्वत: शामिल होने का अधिकार नहीं मिलता। इस मामले में केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केटीएस) ने प्रदेश सरकार से कहा था कि एक शख्स की पत्नी उससे अलग रह रही है। जो पत्नी ने अपने पति के बरी किए जाने के बाद उसे इंडिया रिजर्व बटालियन में शामिल करने की अनुमति मांगी थी, जिसके खिलाफ केरल सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार के मामले का भी जिक्र किया। मामले के फैसले में कहा गया था कि किसी भी शख्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने या फिर उसके किसी मामले से बरी होने से उसकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं होता।