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ईडी का गिरफ्तारी घोटाला उजागर : भाजपा की बढ़ेगी मुसीबत! … संजय सिंह को मिली जमानत!

दूसरों की जमानत का भी खुला रास्ता
सिसोदिया, सोरेन और सत्येंद्र जैन भी आ सकते हैं बाहर
केजरीवाल की मुश्किलें हुईं कम

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। संजय सिंह की जमानत के बाद ईडी का गिरफ्तारी घोटाला उजागर हुआ है क्योंकि ईडी ने खुद माना कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी ने संजय सिंह की जमानत अर्जी का कोई विरोध नहीं किया और इस तरह संजय सिंह की जमानत का मार्ग प्रशस्त हो गया। चुनावी मौसम में आप नेताओं को जेल में बंद करने की भाजपा सरकार की साजिश को इससे झटका लगा है और असकी मुसीबत बढ़ सकती है।
संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद कानून के जानकारों का मानना है कि संजय सिंह की जमानत के बाद सिसोदिया, सोरेन और सत्येंद्र जैन जैसे आप नेताओं की जमानत का रास्ता खुल गया है और ये बाहर आ सकते हैं। इससे हाल ही में न्यायिक हिरासत में भेजे गए केजरीवाल की मुश्किलें भी कम होती नजर आ रही हैं। दरअसल, अब इन नेताओं की जमानत अर्जी भी इसी आधार पर न्यायालय में दी जा सकती है कि ईडी ने बिना सबूत इन्हें जेल में बंद कर रखा है। मनीष सिसोदिया को जेल में बंद हुई एक साल से भी ज्यादा हो गया है। मगर अभी तक उन्हें जमानत नहीं दी गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कल मंगलवार को शराब घोटाले के कथित आरोपी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दिए जाने से उसे कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने कहा कि संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपए रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई टिप्पणी न करें।
तीन जजों की बेंच ने ईडी से पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आप के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है? फिर कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से कहा कि वह जानकारी लें और लंच के बाद सेशन में कोर्ट को बताएं और ईडी का पक्ष रखें। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह लंच के बाद के सेशन में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब देंगे। फिर लंच के बाद जब बेंच फिर से सुनवाई के लिए बैठी तो राजू ने कहा, ‘बिना मेरिट में गए मैं जमानत की रियायत देता हूं।’ इस पर कोर्ट ने कहा, ‘लीव ग्रांटेड’। कार्यवाही लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी के दिए गए बयान के मद्देनजर, संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। उनको मिली इस रियायत को मिसाल के तौर पर न देखा जाए। संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने का अधिकार है। बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ४ अक्टूबर २०२३ को गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने ७ फरवरी २०२४ को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि निचली अदालत सुनवाई में तेजी लाए। हाई कोर्ट की तरफ से भी जमानत याचिका खारिज करने के बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सत्यमेव जयते
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने संजय सिंह की जमानत की मंजूरी मिलते ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘सत्यमेव जयते’ यानी सत्य की जीत हुई।

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